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उत्तर प्रदेश में रात 11 बजे से प्रात पांच बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू

देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले देख उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सतर्कता शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में 25 दिसंबर यानी कल रात से कोरोना रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय किया गया है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शनिवार 25 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय किया है। अब प्रदेश में रात 11 बजे से प्रात: पांच बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इसके साथ ही अब शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति होगी। इनके आयोजनकर्ता को स्थानीय जिला तथा पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना भी देनी होगी।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाए। हर दिन रात्रि 11 बजे से प्रात: 05 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति हो। उन्होंने कहा कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थिति नियंत्रित है। हमको इसको किसी तरह से रोकना है। अत: बचाव ही सर्वाधिक सुरक्षित माध्यम है।

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