News by – ध्यानी टाइम्स
कृपया शासनादेश संख्या-323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 एवं तत्कम में निर्गत शासनादेश संख्या-500/XVII-5/2018-09(17)/2004-TC-1 दिनांक 10 मई, 2018 एवं शासनादेश संख्या-735/ XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1, दिनांक 21 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 ‘उपनल’ के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों का नियत मानदेय का पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तें निर्धारित की गई थी। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार उपनल द्वारा प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मानदेय (Basic Wages) तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:-