सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहां – हड़ताल पर नहीं जा सकते वकील’ न्यायिक कार्यो में आती है बाधा
News by- ध्यानी टाइम्स रवि ध्यानी
नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं और न ही काम से दूर हो सकते हैं
इसके साथ ही, इसने सभी उच्च न्यायालयों को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया है,
जहां अधिवक्ता अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं