जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका ने गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट में निस्तारित वादों में फैसला सुनाते हुए 13 लोगों को 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए है
News by- ध्यानी टाइम्स रवि ध्यानी
जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका द्वारा जनपद में गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट में निस्तारित वादों में फैसला सुनाते हुए 13 लोगों को 17 जनवरी 2023 से 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए है। इससे पूर्व 12 लोगों को जिला बदर करने के आदेश दिए गए थे। जिसमें से 10 लोगों को 6 माह के लिए तथा 2 लोगों 3 माह के लिए जिला बदर किया गया। जनपद में कुल 25 लोगों को जिला बदर कर दिया गया है, जिनमें थाना क्लेमेन्टाउन अन्तर्गत 5, विकासनगर 7, सहसपुर 2, नेहरू कालोनी 3, कैंट 01, डालनवाला 01, रायपुर 02, पटेल नगर 02, प्रेमनगर 01 तथा थाना राजपुर अन्तर्गत 01 व्यक्ति को जिला बदर किया गया है।
थाना क्लेमेन्टाउन अन्तर्गत जानकी प्रसाद, शंशाक, विकासनगर अन्तर्गत शाहिद, शिवम, अब्दुल सत्तार, सुरेन्द्र, मेहरबान उर्फ माठू, सहसपुर अन्तर्गत फैजान, नेहरू कालोनी अन्तर्गत तयब अली व विकास सुन्दरियाल, कैंट अन्तर्गत राजकुमार, डालनवाला अन्तर्गत शुभम, सहसपुर अन्तर्गत सलमान को 6 माह के लिए गुण्डा अधिनियम में जिला बदर किया गया है।
इसी प्रकार पूर्व में जिला बदर किये गए 12 लोगों में थाना रायुपर में पप्पु व पप्प्पु, क्लेमेन्टाउन में असरफ, ओमवीर सिंह तोमर व प्रमोद उर्फ भोलू, नेहरू कालोनी में प्रमोद त्यागी, पटेल नगर में हारूल व रासिद उर्फ तोफिक, प्रेमनगर में गौतम काला, राजपुर में दिल बहादुर को 6 माह के लिए तथा थाना विकासनगर अन्तर्गत नीरज व सुनील को 3 माह के लिए जिला बदर किया गया है।