विधानसभा भर्ती घोटाला डबल खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को किया निरस्त, विधान सभा अध्यक्ष के आदेश को ठहराया सही
देहरादून : उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है। इससे पहले सिंगल बेंच ने इन सभी कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर स्टे लगाया था लेकिन अब हाई कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया है।
आपको बता दें की पूर्व में एकलपीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को आज डबल खंडपीठ में चुनौती दी गयी। डबल खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। विधान सभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है।
अब मीडिया में आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि वह विधानसभा में भर्ती हुए तमाम कर्मचारियों के मुद्दे पर फैसला लें और रितु खंडूरी ने तमाम कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था जिसके बाद कर्मचारी हाईकोर्ट गए थे और सिंगल बेंच ने मामले में स्टे दे दिया था अब डबल बेंच ने मामले को सही करार देते हुए बर्खास्त कर्मचारियों को झटका दिया है।